Old Pension Scheme Apply Good News: उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया गया है। जिसके लिए बुधवार को आधिकारिक रूप से शासनादेश जारी किया गया है। पुरानी पेंशन हेतु कर्मचारी काफी लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे थे और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाली का इंतजार था। सरकारी कर्मचारियों की मांग को सुनते हुए सरकार के द्वारा राहत प्रदान किया गया है पुरानी पेंशन हेतु लाभ व कर्मचारी ले पाएंगे। सरकार के माध्यम से इस फैसले के बाद इस योजना का लाभ उठाने हेतु निर्धारित तिथि तक आवेदन करना जरुरी रहेगा।
इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ
उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत छोटे कर्मचारियों को एक आखरी मौका राज्य सरकार के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला है। जिसके अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा पाएंगे। इसके नोटिफिकेशन को बुधवार को घोषित किया गया है। नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ उठाने हेतु जितने भी इच्छुक कर्मचारी हैं जिनका चयन उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के किए जाने के पहले अधिसूचना जारी किया गया था और 28 मार्च 2005 के पहले जारी हुए अधिसूचना के अंतर्गत नियुक्त पे कर्मचारी पुरानी पेंशन का लाभ उठा पाएंगे उन्हें तुरंत अब आवेदन करना होगा।
पुरानी पेंशन स्कीम हेतु यह है निर्धारित तिथियां
नई पेंशन स्कीम के स्थान पर अब पुरानी पेंशन स्कीम में सम्मिलित होने हेतु 30 नवंबर 2025 तक आवेदन कर पाएंगे। सरकार के माध्यम से जारी हुए इस नए आदेश के मुताबिक लगभग 2000 कर्मचारियों को इस योजना का लाभ अब मिलने जा रहा है। बता दिया जाता है यह पुरानी पेंशन योजना 2004 में लागू किया गया था और 31 मार्च 2004 के पहले आवेदन की लास्ट डेट तय किया गया था परंतु काफी कर्मचारी इस प्रकार थे जो इस पेंशन का लाभ नहीं ले पाए थे और वह छूट चुके थे इसके बाद लगातार पुरानी पेंशन स्कीम हेतु मांग की जा रही थी और पेंशन योजना को दोबारा बहाल किए जाने की मांग किया जा रहा था। जिस पर सरकार ने अब लंबे समय के बाद एक्शन को ले लिया है।
सरकार ने पहले लगा दी थी कैबिनेट से मुहर
उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से पिछले कैबिनेट बैटिंग में पुरानी पेंशन योजना की बहाली हेतु मुहर को लगाया गया था 28 मार्च 2005 के पहले जितने भी विज्ञापन जारी हुए हैं उन विज्ञापनों के तहत नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाने वाला है। 28 मार्च 2005 से पहले जारी हुये नोटिफिकेशन के आधार पर नियुक्त पाई कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना के हकदार होंगे और 30 नवंबर 2025 तक का पुरानी पेंशन स्कीम हेतु आवेदन कर पाएंगे।